फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सभी हाईकोर्ट को 3 महीने में निर्णय सुनाने का निर्देश

फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सभी हाईकोर्ट को 3 महीने में निर्णय सुनाने का निर्देश
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश दिया है कि सभी हाईकोर्ट तीन महीने में लंबित फैसले सुनाएं. सीजेआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जमानत आदेश के24 घंटे में फैसला वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए.