CJI सूर्यकांत ने तलाक पर दिया ऐसा फैसला, देशभर के पति बन गए बेचारे, अगर ऐसा किया तो पत्नियां लगा देंगी वॉट
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक के अधिकार को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सीजेआई सूर्यकांत ने एक्ट की धारा 13(2)(iii) को बरकरार रखा है और कोर्ट में बराबरी की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी. ऐसे में तलाक का अतिरिक्त अधिकार सिर्फ पत्नी के पास रहेगा, पतियों के पास नहीं.