दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सरकारी मंजूरी के बिना भी फीस बढ़ा सकेंगे प्राइवेट स्कूल!

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सरकारी मंजूरी के बिना भी फीस बढ़ा सकेंगे प्राइवेट स्कूल!
Delhi High Court School Fee Hike: दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्राइवेट अनएडेड (गैर-सहायता प्राप्त) स्कूल अब शिक्षा निदेशालय (DoE) की पूर्व अनुमति के बिना भी अपनी फीस बढ़ा सकते हैं. कोर्ट ने स्कूलों की स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए कहा कि विभाग केवल मुनाफाखोरी पर नजर रख सकता है.