अरविंद केजरीवाल-मनीष सिसोदिया को जस्टिस स्‍वर्णकांता ने दी बड़ी राहत, पहली दलील सुनते ही खारिज कर दिया केस!

अरविंद केजरीवाल-मनीष सिसोदिया को जस्टिस स्‍वर्णकांता ने दी बड़ी राहत, पहली दलील सुनते ही खारिज कर दिया केस!
Justice Swarana Kanta Sharma give Relief to Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने और आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने इस याचिका को बहुत गलत सोच पर आधारित बताया. कोर्ट ने साफ किया कि केवल सोशल मीडिया अभियान या बयानों के आधार पर जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता है.