बिजली बिल पर रेलवे का गेम ओवर! सुप्रीम कोर्ट में 10 साल पुरानी दलील खारिज, देना होगा ₹15,000 करोड़ का सरचार्ज
Supreme Court Judgement On Railways: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को 'डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी' मानने से इनकार कर दिया है. कोर्ट के अनुसार रेलवे बिजली का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बल्कि एक कंज्यूमर है. इस फैसले के बाद रेलवे को ओपन एक्सेस के जरिए खरीदी जाने वाली बिजली पर क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज देना होगा. इससे रेलवे पर करीब 15,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने और हर साल हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.